सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, टैक्स

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सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, लेकिन अधिक पैसे होने पर कितना देना होता है टैक्स, दोस्तों आज के समय हर किसी के पास अपना अपना एक अकाउंट किसी न किसी बैंक में जब खुला होता है। जिसमें लोग अपने पैसों को रखते हैं अधिकतर लोगों के पास हम देखते हैं कि सेविंग्स अकाउंट होता है सेविंग्स अकाउंट में लोग अपनी बचत का पैसा जरूर रखते हैं।

लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे तक रख सकते हैं हम आपको बताने की अगर आप अपने बैंक के अकाउंट में रिक्वेस्ट रखते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मुझे जब आपके बैंक खाते पर होती है अगर आपके बैंक अकाउंट में अधिक पैसे हैं और उसे पर आप सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस जारी हो सकता है।

आइये आज हम आपको इस खबर इस बात से संबंधित थोड़ी छोटी छोटी जानकारी दे देते हैं कि अब अपने सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं और आपको सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर कितना टैक्स सरकार को देना होता है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होता है।

सेविंग्स अकाउंट मे कितना पैसा कैश जमा करा सकते है

देखिए सामान्य रूप से आप अपने सेविंग्स अकाउंट में जितना चाहे उतना कैसे जमा कर सकते हैं इसके लिए आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रबंध नहीं है आप अपने हिसाब से कितना भी पैसा अपने सेविंग अकाउंट पर रख ले इसकी कोई लिमिट नहीं है लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 10 लख रुपए से अधिक की राशि रखते हैं तो बैंक के द्वारा आपकी बैंक बैलेंस की जानकारी इत्र विभाग को जरूरी जाती है

जिसके बाद आपसे आप किसी बैंक अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स के द्वारा टैक्स लिया जाता है। टेस्ला जमा करने की स्थिति में आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजा जाता है जिससे आपको कुछ अतिरिक्त शुल्क भी लग सकता है। नीचे देखिए आपको कितना टैक्स है आपकी सेविंग अकाउंट में जमा पैसों पर इनकम टैक्स के द्वारा लिया जाता है थोड़ी जानकारी उसके विस्तार से नीचे जरूर देख लीजिए।

10 लाख से अधिक की जमा पर मिलने वाले ब्याज पर लगता है टैक्स

अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 10 लख रुपए से ज्यादा का केस 1 साल में जमा करते हैं तो इसकी जानकारी का विभाग को जरूर देगा। आयकर विभाग अधिनियम की धारा 285BA के तहत बैंकों के लिए यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी होता है।

इसलिए अगर आपके बैंक के सेविंग्स अकाउंट मे 10 लाख रूपये से अधिक है तो आपको उस पैसो पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लेता है। बैंक मे द्वारा नियम के अनुसार अपके मिलने वाले ब्याज पर 10% टीडीएस काटता है।

टैक्स के लिए मिलती है इतनी छूट

आपके मिलने वाले ब्याज पर बैंक के द्वारा सीधे रूप से टैक्स नहीं लिया जाता है इसमें भी नागरिकों के लिऐ कुछ छूट जरुर दीं गयी है। आयकर विभाग के नियम के अनुसार बैंक के द्वारा जमा राशि पर लगने वाले ब्याज पर अगर 10 हजार तक टैक्स छूट नागरिको दीं जाती है। वही वरिष्ठ नागरिकों को इसमें 50 हजार रूपये तक की छूट दीं जाती है।

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